क्या है GRAP 3 नियम? दिल्ली की AQI को देखते हुए किए गए कई बदलाव
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क्या है GRAP 3 नियम? दिल्ली की AQI को देखते हुए किए गए कई बदलाव

जी आर ए पी 3 लागू करने के बाद दिल्ली के कुछ नियम में बदलाव किया गया है।

 

Grap 3 Delhi: दिल्ली एनसीआर के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने सोमवार 16 दिसंबर को तत्काल प्रभाव से बचने के लिए जीआरपी 3 लागू कर दिया है, क्योंकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता तेजी से खराब होती नजर आ रही है। तो आईए जानते हैं कि जी आर ए पी 3 क्या है? और इससे दिल्ली की प्रदूषित हवा में क्या बदलाव आएगा?

 

AQI पहुंचा ख़राब स्थिति में

 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों को देखते हुए दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। जीआरएपी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग उप समिति ने संशोधन जी आर ए पी अनुसूची के चरण तीन को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दोपहर 2:00 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 पर था, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आ चुका है। शांत हवाओं और काम मिक्सिंग हाइट के कारण होने वाली यह गिरावट अक्सर नवंबर से जनवरी तक बनी रहती है।

 

क्या हैं GRAP 3 के नियम?

 

आपको बता दें कि गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा जी आर ए पी 3 लागू करने के बाद दिल्ली के कुछ नियम में बदलाव किया गया है।

 

  • पहले बदलाव है कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुध नगर में स्कूलों और कॉलेजों को कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना होगा। अभिभावक और छात्र जहां भी उपलब्ध हो ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं।
  • इसके साथ ही दिल्ली में BS4 या उससे पुराने वाहनों वाले गैर जरूरी डीजल से चलने वाले मध्य माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर जरूरी डीजल हल्की वाणिज्यिक वाहनों को भी शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। पहले यह प्रतिबंध BS3 वाहनों तक ही सीमित थें।
  • दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुध नगर शामिल है में विकलांग व्यक्तियों को BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध से छूट दी गई है।
  • दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को सार्वजनिक कार्यालय और नगर निकायों के लिए काम के घंटे अलग-अलग करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार भी इस क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालय के लिए ऐसा ही कर सकते हैं।